समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जित करने के लिए किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन प्रक्रिया

समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन प्रक्रिया 31 मार्च तक
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समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जित करने के लिए किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन प्रक्रिया 20 जनवरी से 31 मार्च तक के लिए निर्धारित की गई है।

किसानों को पंजीयन की निशुल्क व्यवस्था

किसान गेहूँ उपार्जित के लिए पंजीयन 20 जनवरी से 31 मार्च तक निःशुल्क व्यवस्था में तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र, ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र, और एम.पी. किसान एप पर करा सकते है।

पंजीयन की सःशुल्क व्यवस्था

किसानों की गेहूँ उपार्जित सुविधा के अंतर्गत निशुल्क पंजीयन व्यवस्था के अतिरिक्त स:शुल्क व्यवस्था के लिए लोक सेवा केन्द्र, एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस केंद्र, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर निर्धारित शुल्क अधिकतम 50 रू. प्रति पंजीयन निर्धारित किया गया है।

पंजीयन कराते समय ये दस्तावेज देना होगा

जिले में रबी उपार्जन वर्ष 2025-26 अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराने के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार से लिंक बैंक खाते, मोबाईल नंबर एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार एवं अन्य पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकॉर्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। साथ ही पंजीयन केन्द्रों शुल्क राशि के संबंध में आवश्यक बैनर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। सिकमी/बटाईदार / कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें।

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