घर में घुसकर अवयस्क बालिकाओं के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 6,000रू. के जुर्माने से दंडित किया गया।
माननीय अनन्य विषेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.), ने घर में घुसकर दो अवयस्क बालिका के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी राजकुमार बडोदे, उम्र-36 वर्ष, निवासी-थाना चिचोली, जिला-बैतूल को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट समाहित धारा 354 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 4,000रू. के जुर्माना, धारा 452 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000रू. से दण्डित किया गया। प्रकरण में म.प्र. षासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री एस.पी.वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विषेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाष सूर्यवंषी द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अमित राय (एडीपीओ) ने बताया कि दिनांक 09-12-2021 को थाना चिचोली में पीड़िता ने इस आषय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 08-11-2021 को वह पडोस में रहने वाली उसकी सहेली के साथ घर के अंदर टी.वी. देख रही थी, तभी शाम 04ः00 बजे आरोपी राजकुमार घर के अंदर आया और उससे पूछा कि तुम्हारा भाई कहां है, तो उसने कहा कि भैया घर पर नहीं तो आरोपी अपनी शर्ट उतारने लगा और उसे कहने लगा कि वह उसे बहुत अच्छी लगती है और ऐसा कहकर आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगा, तब पीड़िता ने अपना हाथ झटका, तो आरोपी ने उसकी सहेली का बुरी नियत से
हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा, पीड़िता एवं उसकी सहेली चिल्लाये, तब पीड़िता की सहेली की मम्मी घर के अंदर आ गयी, जिन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग गया। पीड़िता ने उसकी सहेली की मम्मी एवं उसकी मम्मी को पूरी घटना बतायी। इसके बाद पीड़िता एवं उसकी सहेली ने पुलिस थाना चिचोली जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पीड़िता की षिकायत पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। प्रकरण में
आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय अनन्य विषेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया। अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया।
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