लापरवाह वाहन चालक को हुआ एक वर्ष का कारावास और जुर्माना

प्रकरण क्रमांक 623/17 शासन विरुद्ध राजेश में आरोपी चालक राजेश पिता रामू ,उम्र -37 वर्ष ,निवासी- ग्राम कुटखेड़ी, थाना-आमला, को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 279 में एक माह के साधारण कारावास और 500 रुपए के जुर्माने से,धारा 338 मे 6 माह के साधारण कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने से और धारा 304A में एक साल के साधारण कारावास और 500 रुपये, मोटर यान अधिनियम की धारा ,3/181 में एक माह का साधारण कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया , प्रकरण में धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुलताई के द्वारा अभियोजन का संचालन किया गया।

घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27/ 7/17 के करीब 1:30 बजे ग्राम नगर को ढाबे के पास को फरियादी मुकेश ने कंटेनर रोड के साइड में खड़ा कर इंडिकेटर चालू कर दिया था और ढाबे पर खाना खाने चला गया था जैसे ही वह खाना खाकर आया तभी जोर से टकराने की आवाज आई तो उसने जाकर देखा कि कंटेनर टवेरा कर क्रमांक एमपी 48 जी 7777 पीछे से टकरा गई थी टवेरा के ड्राइवर राजेश यादव द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए कंटेनर में टक्कर मार दी गई थी, जिससे चंद्रभान करोल की मृत्यु हो गई तथा पीछे बैठे से इरशाद एवं संतोष उपासे को गंभीर चोटे आई घटना की शिकायत फरियादी के द्वारा थाना मुलताई में की गई जिसके आधार पर थाना मुलताई के अपराध क्रमांक 513 /17 अंतर्गत धारा 279, 337,338, 304 ए भारतीय दंड विधान पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के

अनुक्रम में आहटगण के चिकित्सीय सहायता संबंधी दस्तावेज एवं मृतक के शब पंचनामा संबंधी दस्तावेज प्राप्त किए गए, गवाहो के कथन लिए गए, घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, संपत्ति जप्त कर जप्ति पत्रक तैयार किया गया, वाहन मालिक को धारा 133 का नोटिस दिया गया वाहन चालक का लाइसेंस न पाए जाने से चालक के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181 बढ़ाई गई वह वाहन मालिक को प्रकरण में अंतर्गत धारा 5 /180 में अभियुक्त बनाया गया वहां के मैकेनिकल परीक्षण उपरांत अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 का की सूचना दी गई तत्पश्चात विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया l

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