मांग : विस्थापित बंगाली परिवारों के पट्टे का नवीनीकरण एवं मालिकाना हक दिलाने बावत

प्रति , माननीय मुख्यमंत्री जी , मध्यप्रदेश शासन , मंत्रालय भोपाल -462004 विषयः विस्थापित बंगाली परिवारों के पट्टे का नवीनीकरण एवं मालिकाना हक दिलाने बावत । आदरणीय महोदय , सनम निवेदन है कि मध्यप्रदेश में सन् 1964/1971 में पूर्वी पाकिस्तान ( अब बांग्लादेश ) से आये शरणार्थियों का पुनर्वास भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त तत्वावधान में दिया गया था ।

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विशेषकर , बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी तहसील के चोयना क्षेत्र में 32 ग्राम बसाकर लगभग 5000 परिवारों को 5 एकड़ जमीन तथा आवास के लिए भूमि प्रदान की गई थी । इसी प्रकार , मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 5000 परिवारों को पुनवार्सित कर उन्हें रोजगार हेतु दुकानें एवं निवास हेतु मकान दिये गये थे ऐसा पुनर्वास सन् 1968-72 के बीच किया जिला पुनर्वास अधिकारी के हस्ताक्षर से गया था ,

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उस समय जिला कलेक्टर एवं जमीन / मकान का पट्टा प्रदाय किया गया या । महोदय , परन्तु अधिकतर पट्टे की अवधि ( 50 वर्ष ) की अब समाप्त हो चुकी है , जिसका नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है । यद्यपि , इस हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । परन्तु पुनवार्सित परिवारों को यह प्रतीत होता है कि इस सम्पत्ति का नवकरण / मालिकाना हक उन्हें प्राप्त हो ।

अतः इस सम्बन्ध में हमारी संस्था की ओर से आपसे विनम्र अनुरोध है कि पट्टे के नवकरण / मालिकाना हक हेतु सम्बंधित जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश प्रदान करने का कष्ट करे , ताकि प्रत्येक जिले में पुनवार्सित परिवार सम्बन्धित

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राजस्व विभाग में जाकर अपना दस्तावेज प्रस्तुत कर अद्यतन कार्यवाही नवकरण आदि कर सके । त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा में , आपका ही thel ( डॉ . बासुदेव सरकारेरो वरिष्ठ उपाध्यक्ष Ringin ( बिकास बोस ) सचिव

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