आरटीई के तहत नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी
*निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत उपलब्ध मान एवं मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय विद्यालयों की सत्र 2023-24 की नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया एवं समय सारणी हेतु विस्तृत निर्देश राज्य शिक्षा केन्द्र जारी कर दिए गए हैं*.
*आरटीई अधिनियम के अनुसार अशासकीय विद्यालयों की मान्यता जिला परियोजना समन्वयक द्वारा तीन वर्ष हेतु जारी की जाएगी। ऑनलाइन मान्यता प्रक्रिया के अंतर्गत अशासकीय विद्यालय द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण हेतु आरटीईएमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2023 तक किए जा सकेंगे.*