10 लाख तक अनुदान : आवेदन आमंत्रित

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित
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आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजनांतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे-आम अचार, जैम, जैली, पापड़, मसाला सूक्ष्म उद्योग, सोयाबड़ी, राइस मिल, ऑइल मिल, दाल मिल, गुड़घानी, आलू चिप्स, मुरब्बा, सॉस एवं कैचप इत्यादि स्थापित कराने हेतु प्रत्येक उद्योग पात्रता परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक पूंजी सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपए दी जाएगी। लाभार्थी का योगदान लगभग 10 प्रतिशत रहेगा।

योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता
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उक्त योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास एवं उम्र 18-60 वर्ष होनी अनिवार्य है। आवेदक के पास स्वयं का भू-स्वामित्व अधिकार होना चाहिए। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा।

आवश्यक दस्तावेज
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योजना के तहत आवदेन के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, मार्क शीट, कोटेशन मशीनरी, इनकम टैक्स रिटर्न-तीन साल (यदि उपलब्ध है), यूनिट की जगह के दस्तावेज-रजिस्ट्री/खसरा की छायाप्रति, डायवर्सन की कॉपी/ऑनलाइन आवेदन की रसीद, यूनिट का प्रमाणित नक्शा, दोनों बैंकों की पासबुक की छायाप्रति, बिजली का बिल, यदि पुराना उद्यम है तब ऑडिट बैलेंस शीट (तीन वर्ष की), यदि पूर्व का कोई लोन है तो लोन स्टेटमेंट (विगत 6 माह), संस्था का पंजीयन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन (यदि उपलब्ध हो), प्रस्तावित यूनिट की जगह का फोटो एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करना होगा।

योजना की अधिक जानकारी हेतु कार्यालय उप संचालक उद्यान बैतूल एवं योजना के पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। दिशा-निर्देशानुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं वाइबल डीपीआर अपलोड कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

 

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