Betul : विदेशी नागरिक को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से किया दंडित

विधिसम्मत वीजा के बिना भारत में रह रहे विदेशी नागरिक को 3 वर्ष का कठोर
कारावास मान . नयायालय : नयायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैसदेही ने आरोपी खालिद पिता इब्राहिम अलवजली उम्र- 44 वर्ष निवासी मटरसा अलहसन के पास अखाईन रोड मोहला मतवाह जिला- सना. देश- यमन की धारा 3 / 14 ए विदेशियों विपणन अधि के अंतर्गत दोषी पाते . आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया । प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रसून कुमार द्विवेदी द्वारा की गई । घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04 / 01 / 16 की मदरसा कुब्बतुल इस्लाम काटोल भैंसदेही जिला बैतूल में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था । जिसमें यमन के शेख खालिद पिता इब्राहिम अलखजनी निवासी मदरसा अल हसन के पाल अखाईन रोड मोहल्ला मजबाह जिला सना देश यमन भाग लेने आया था । जिसका पासपोर्ट और वीजा पुलिस ने चेक किया तो पासपोर्ट दिनांक 11/11/14 से 11/11/2020 तक वैध पाया गया । वीजा चेक किया ती दिनांक 07/12/24 से 06/12/15 तक की अवधि का वैध पाया गया । दिनांक 06112/15 से दिनांक 04/01/16 तक बीजा नवीनीकरण नहीं कराया गया , बीजा नवीनीकरण के संबंध में कोई विधि जानकारी उपलब्ध नहीं कराई । पुलिस थाना मैंसदेही ने आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान . नयायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अभियोजन ने अपना मामला संदेह से पर प्रमाणित किया । जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी की दोषी पति हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया गया ।

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