निःशक्त 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को तिहरा आजीवन कारावास
मानसिक रूप से कमजोर निःशक्त 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को तिहरा आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया : माननीय विशेष न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ( पॉक्सो एक्ट ) बैतूल ने मानसिक रूप से कमजोर मंदबुद्धि निःशक्तता से ग्रसित 15 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रिचा उर्फ मुकेश पिता मुन्नालाल धुर्वे उम्र 24 वर्ष , थाना चिचोली जिला बैतूल को धारा 6 सहपठित धारा 5 ( एल ) , 5 ( जे ) ( ii ) , 5 ( के ) पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये तिहरा आजीवन कारावास ( जिसका अभिप्राय व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास होगा ) एवं क्रमश : 2000-2000 / – ( दो – दो हजार रूपये ) के जुर्माना एवं धारा 376 ( 3 ) भा.द.वि. में दोषी पाते हुये बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 / – के जुर्माने से दण्डित किया गया । प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री एस.पी. वर्मा विशेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा उत्कृष्ट पैरवी की गयी । घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20/06/2021 को आरक्षी केन्द्र चिचोली में पीड़िता की माता ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 19/06/2021 को शाम को वह और उसकी लडकी मजदूरी करके घर आये तब पीडिता घर पर ही थी उसी समय वह फ्रॉक बदल रही थी तो उसे पीडिता का पेट थोडा उंचा दिखा तो उसने पीडिता का पेट दबाकर देखा जो कडक सा लगा , तो उसको कुछ शक भी हुआ तो उसने पीडिता से पूछा किसी ने कुछ गलत काम किया क्या तब पीड़ित ने बताया कि शिवरात्रि के दिन गांव का रिचा धुर्वे ने उसको रात में छत के उपर ले गया और उसके साथ गलत काम किया । पीड़िता ने यह भी बताया कि होली के समय भी आरोपी रिचा उसको छत पर ले गया और गलत काम किया था । फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना चिचोली में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया विचारण में अभियोजन ने मामलें संदेह से परे प्रमाणित किया , जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया ।