Aadesh कलेक्टर ने निकाला आदेश जिले में पशु मेला,पशु परिवहन,पशु छोड़ने ओर अन्य जिले से लाने पर प्रतिबंध

आदेश ( अतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ) लंपी रिकन डिसीज पशुओं की एक वायरल बीमारी है , जो की पॉक्स वायरस द्वारा पशुओं में फैलती है । यह रोग मच्छर काटने वाली मक्खी एवं टिक्स आदी से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है । वर्तमान में जिला बैतूल में लंपी वायरस के संक्रमण से कई पशु संक्रमित हुए है । उक्त संक्रमण मुख्यतः गौवंश मे ज्यादा फैल रहा है । अतः मै अमनबीर सिंह बैस जिला मजिस्ट्रेट , बैतूल दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित / जानमाल एंव लोक शांति को बनाये रखने हेतु बैतूल जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार प्रतिबंधित करता हूँ । 01. संपूर्ण जिला बैतूल में पशु मेला एवं पशु हाट बाजारों को प्रतिबंधित किया जाता है । 02. संपूर्ण जिला बैतूल सीमा क्षेत्र में पशुओं के परिवहन को प्रतिबंधित किया जाता है । 03. अन्य जिलो / राज्यों से बैतूल जिला क्षेत्र की सीमा में पशुओं को प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है । 04 पशु पालको द्वारा पशुओं को जंगलो / सार्वजनिक स्थलो पर चराई हेतु एवं सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने हेतु छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है । चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को संबोधित है , जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 5 ) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । यह आदेश दिनांक 13.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 13.09.2022 से 13.10.2022 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा ।

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