Fine बस में नही लगी थी किराया सूची,किया जुर्माना

बस में बिना किराया सूची लगाए बस संचालक बस चला रहे है। नियमानुसार बस में किराया सूची लगाना अनिवार्य है।ऐसे में यात्रियों से मनमाना किराया भी वसूला जाता है। परिवहन विभाग के दल द्वारा इन्दौर रोड़ पर बुधवार को 22 निजी यात्री वाहनों की चेकिंग की । जिला परिवहन अधिकारी मनोज तेनगुरिया ने बताया कि 10 निजी यात्री वाहनों में किराया सूची लगी नहीं होने पर 5 हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया गया । निजी यात्री वाहनों के वाहन स्वामियों को कहां कि वाहन में किराया सूची चस्पा करें । किराया सूची होने से यात्रियों से निर्धारित किराया ही लिया जाए । बस चालक परिचालक वर्दी में रहें । वाहन में सभी वैध दस्तावेज होने चाहिए । दस्तावेज नहीं होने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाही होगी ।

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