registration canceled दो हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त, फर्जी मरीजों को भर्ती करके आयुष्मान योजना का अनाधिकृत लाभ उठाने के आरोप

सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल और शीतल छाया हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त.
फर्जी मरीजों को भर्ती करके आयुष्मान योजना का अनाधिकृत लाभ उठाने के आरोप में राइट टाउन स्थित सेंट्रल इंडिया किडनी असप्ताल का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा के अनुसार इस निजी हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही समीप स्थित होटल वेगा को अनाधिकृत रूप से अस्पताल के रूप में इस्तेमाल करने तथा प्रोविजनल फायर एनओसी की अवधि समाप्त हो जाने एवं टेम्परेरी फायर एनओसी न होने के कारण भी की गई है ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल के अलावा एक और निजी अस्पताल मालवीय चौक स्थित शीतल छाया हॉस्पिटल का भी पंजीयन निरस्त कर दिया गया है । इस निजी अस्पताल का पंजीयन टेम्परेरी फायर एनओसी प्रस्तुत न कर पाने, बारातघर का अस्पताल के रूप में उपयोग करने तथा बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन का उल्लंघन करने की वजह से निरस्त किया गया है ।
दोनों निजी हॉस्पिटल की पंजीयन निरस्त करने की यह कार्यवाही मध्यप्रदेश उपचर्यागृह एवं रुजोपचार सबंधी स्थापनाएं ( रजिस्ट्रेशन तथा अनुज्ञापन ) अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है । इस बारे में आदेश भी जारी कर दिये गये हैं । आदेश में दोनों अस्पतालों के प्रबंधन को नये मरीज भर्ती नहीं करने तथा भर्ती मरीजों को समुचित उपचार के बाद डिस्चार्ज करने तथा इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को देने के निर्देश दिये गये हैं।

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