पूर्व संस्था प्रबंधक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर पर एफआईआर दर्ज FIR registered on former institution manager and computer operator

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बैतूल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आलोक यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बैतूल से संबद्ध शाखा चिचोली की संस्था केसिया के तीन कृषकों द्वारा जनसुनवाई/सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके द्वारा समिति केसिया से जो ऋण लिया गया था, उसे पूरा चुकता करने के बाद भी उन पर ऋण शेष बताया जा रहा है।

इस शिकायत की जांच शाखा प्रबंधक चिचोली से करवाई गई, जिसमें संस्था के भूतपूर्व संस्था प्रबंधक श्री सुरेन्द्र मिश्रा एवं संस्था के कम्प्यूटर ऑपरेटर निखिलेश बाजपेयी के दोषी जाए जाने के कारण बैंक प्रशासक/कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 24 अगस्त 2022 को शाखा प्रबंधक चिचोली द्वारा पुलिस थाना चिचोली में पूर्व संस्था प्रबंधक श्री सुरेन्द्र मिश्रा एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री निखिलेश बाजपेयी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई।

संस्था केसिया में और भी अनियमितता होने की संभावना के दृष्टिगत संस्था के रिकार्ड की जांच हेतु बैंक द्वारा जांच दल का गठन किया गया है। श्री सुरेन्द्र मिश्रा द्वारा संस्था केसिया का रिकार्ड चार्ज में नहीं दिए जाने के कारण उपायुक्त सहकारिता बैतूल द्वारा मप्र सहकारी सोसाइटिज अधिनियम 1960 की धारा 57 (1)(2) के तहत रिकार्ड जब्ती हेतु सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी चिचोली श्रीमती पूनम सिंह को आदेशित किया गया है।

 

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