आदिवासी निर्माण कर सकेंगे जैविक महुआ हेरिटेज मदिरा
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शासन की योजना के अनुरूप जनजातियों के पारंपरिक मदिरा निर्माण कौशल के व्यावसायिक उपयोग को क्रियाशील बनाकर उनको रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मध्यप्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम 2023 जारी किए गए हैं।
जिला आबकारी अधिकारी श्री विनोद कुमार खटीक से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैतूल जिले के 6 आदिवासी विकासखंडों-चिचोली, भैंसदेही, आठनेर, शाहपुर, घोड़ाडोंगरी एवं भीमपुर में अनुसूचित जनजातियों का स्व सहायता समूह (जो दस से बीस तक सदस्यों से मिलकर बना हो, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिला और 25 प्रतिशत सदस्य दसवीं कक्षा और उसके समतुल्य अर्हता प्राप्त हो, एक समान उद्देश्य के साथ स्वेच्छापूर्वक एक साथ आए हो) हेरिटेज मदिरा की विनिर्माणी ईकाई का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
हेरिटेज मदिरा निर्माण ईकाई परिसर में स्थित फैक्ट्री फुटकर दुकान (एफआरओ), हेरिटेज मदिरा की फुटकर दुकान (आरओ), बार (एफएल-2, एफएल-2 एए, एफएल-3, एफएल-3 ए, एफएल-4) से हेरिटेज मदिरा का विक्रय किया जा सकेगा।
हेरिटेज मदिरा से संबंधित नियमों की जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय गंज बैतूल से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।