Betul _ 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा –

14 वर्षीय अवयस्क बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 5,000 रू . जुर्माने से दंडित किया गया : माननीय विशेष न्यायाधीश , अनन्य विशेष न्यायालय , ( पॉक्सो एक्ट ) 2012 बैतूल ( म.प्र . ) . ने 14 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी कमल पिता सुरका पान्से , उम्र 19 वर्ष , निवासी थाना चिचोली ( म.प्र . ) को धारा 376 ( 3 ) भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000 / – रूपये का जुर्माना , धारा 366 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 / – रूपये का जुर्माना , धारा 363 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए 04 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 / – रूपये का जुर्माना एवं धारा 506 ( भाग दो ) भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए 03 वर्ष कटोर कारावास एवं 1000 / – रूपये का जुर्माने से दंडित किया गया ।

Betul _ पुलिस ने किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश

प्रकरण में म.प्र . शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्री एस.पी. वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा पैरवी कार्य किया गया । घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.11.2019 को पीडिता ने थाना चिचोली बैतूल में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 09.11.2019 को वह उसकी बड़ी बहन के गांव में दीवाली मनाने आयी थी । दिनांक 12.11.2019 को वह गांव की दीवाली की गौठान देखने गयी थी , गौठान देखने के पास वापस अकेली उसकी बहन के घर आ रही थी ,

हम पीरियड्स को क्यों गंदी नजरों से देखते है? क्यों मानते है कि यह अच्छी चीज नहीं है? पीरियड्स वो फिनामिना है जो हमेें रेडी करता है, हमारी बॉडी को रेडी करता है बच्चे के लिए – फरहीन अमनवीर सिंह बैंस

तभी रास्ते में पुलिया के पास उसे आरोपी कमल पानसे मिला , जिसे वह पूर्व से जानती थी । आरोपी कमल उसे बोला कि वह उससे प्यार करता है , उससे शादी करेगा , ऐसा बोलकर आरोपी जबरदस्ती उसे बहला – फुसलाकर पास के खेत की मक्का बाड़ी में ले गया और वहां पर उसके खींचातानी करने लगा । पीडिता ने उसे मना किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और बोला कि यह बात किसी को नहीं बताना नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा । फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना चिचोली बैतूल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर विवेचना की गयी ।

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विवेचना के दौरान पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था , अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । पुलिस थाना चिचोली द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्णकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय अनन्य विशेष न्यायालय ( पॉक्सो एक्ट ) बैतूल म.प्र . के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया । विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया ।

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