14 वर्षीय अवयस्क बालिका का अपहरण कर उसके साथ बार – बार बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 6,000 रू . जुर्माने से दंडित किया गया : माननीय विशेष न्यायाधीश , अनन्य विशेष न्यायालय , ( पॉक्सो एक्ट ) 2012 वैतूल ( म.प्र . ) ने 14 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ बार – बार बलात्कार करने वाले आरोपी कन्छेदीलाल पिता सुखराम बंशकार , उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बनहेटा , थाना शाहगंज , जिला – सीहोर ( म.प्र . ) को धारा 376 ( 2 ) ( एन ) भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000 / – रूपये का जुर्माना ,
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धारा 376 ( 3 ) भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000 / – रूपये का जुर्माना , धारा 366 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 / – रूपये का जुर्माना एवं धारा 363 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए 04 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 / – रूपये का जुर्माने से दंडित किया गया प्रकरण में म.प्र . शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्री एस.पी. वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा पैरवी कार्य किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.02.2019 को पीडिता के पिता ने थाना चिचोली बैतूल में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 25.02.2019 की सुबह वह गेहूं काटने के लिए खेत पर गया था । घर पर उसकी पुत्री पीडिता और उसकी पत्नी थी । शाम को 08:00 बजे जब वह घर आया तो फरियादी की पत्नी ने बताया कि उसकी लड़की पीडिता दोपहर 12:00 बजे उसकी सहेली के साथ काम पर जाने का बोलकर घर से गयी थी ,
जो अभी तक घर वापस नहीं आयी है । तब फरियादी द्वारा उसकी लड़की का आसपास एवं रिश्तेदारी में पता लगाया गया , लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला । उसे शंका है कि उसकी लड़की पीडिता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला – फुसलाकर भगाकर ले गया है । फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना चिचोली में गुमशुदगी दर्ज कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर अनुसंधान / विवेचना की गयी । विवेचना के दौरान दिनांक 11.03.2019 को पुलिस द्वारा पीडिता को दस्तयाब किया गया तथा उसे उसकी माता के सुपुर्द किया गया । पुलिस द्वारा पीडिता के कथन लेख किये गये , जिसमें उसने बताया कि आरोपी कन्छेदीलाल ने उसे मेला घुमाने के बहाने होशंगाबाद बुलाया था , वह उसकी बड़ी मम्मी की लड़की के साथ मेला देखने होशंगाबाद गयी थी ।
आरोपी उसे मेला से ग्राम बनहेटा लेकर गया था , जहां उसने उसके घर में पीड़िता के साथ दो – तीन बार गलत काम ( बलात्कार किया था । आरोपी ने उसे इटारसी में भी उसकी दीदी के घर पर रखा था और इटारसी में भी उसके साथ गलत काम ( बलात्कार ) किया था , आरोपी उसे जबरदस्ती बहला – फुसलाकर ले गया था । विवेचना के दौरान पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था , अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । पुलिस थाना चिचोली द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्णकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय अनन्य विशेष न्यायालय ( पॉक्सो एक्ट ) बैतूल म.प्र . के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया । विचारण मे अभियोजन ने अपना नामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया ।
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