एएनएम तत्काल प्रभाव से निलंबित,

कर्त्‍तव्‍य में लापरवाही बरतने पर एएनएम निलंबित
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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश बौद्ध ने बताया कि कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस के निर्देशानुसार श्रीमती गंगा पाटिल एएनएम उप स्वास्थ्य केन्द्र जमन्या विकासखंड भीमपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। श्रीमती गंगा पाटिल कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही करने, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला का निर्धारित मापदण्ड अनुसार जांच नहीं करने वास्तविक तथ्यों को छिपाने, पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने तथा पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम साबित हुयीं हैं। उन्हें उपरोक्त कदाचरण के लिए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम, 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

17 जनवरी 2023 को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मातृ मृत्यु दर की विकासखंड-वार समीक्षा की गई। विकासखंड भीमपुर में स्व. श्रीमती सुनीता पति श्री सुशील निवासी ग्राम कुंभी, ग्राम पंचायत जमन्या की 03 सितम्बर 2022 को प्रसव के पूर्व मृत्यु हुई थी, के संबंध में उपस्थित संबंधित स्त्रीरोग विशेषज्ञ, खंड चिकित्सा अधिकारी से चर्चा की गई एवं प्रसूता के दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। दस्तावेजों के परीक्षण में पाया गया कि, श्रीमती गंगा पाटिल एएनएम उप स्वास्थ्य केन्द्र जमन्या विकासखंड भीमुपर द्वारा स्व. श्रीमती सुनीता के एमसीपी कार्ड में जांचों की रीडिंग दर्ज की गई थी, उसके आधार पर स्व. श्रीमती सुनीता उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला थी। श्रीमती सुनीता सिकलसेल एनीमिया से भी पीडि़त थी। ऐसी जटिल स्थिति होने पर भी श्रीमती पाटिल द्वारा निर्धारित जांचे नहीं कराई गईं, प्रतिमाह 9 तारीख को आयोजित होने वाले विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य केम्प में स्व. श्रीमती सुनीता को चिकित्सकीय उपचार एवं परामर्श हेतु नहीं लेकर गयीं तथा अनमोल पोर्टल में भी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गयी जिससे मृतका स्व. श्रीमती सुनीता अनमोल पोर्टल में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की श्रेणी में प्रदर्शित नहीं हो पाईं, जिसके कारण प्रसूता का समय रहते वास्तविक उपचार नहीं हो सका।

सीएमएचओ ने बताया कि मां एवं शिशु की जान बचाना विभाग का सर्वप्रथम दायित्व है। मातृ एवं शिशु मृत्यु होने के मामलों में गैर जिम्मेदार रवैया अपनाने वाले दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध आगे भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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