*पीएएम श्रम योगी मान-धन योजना में ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन प्रारंभ, असंगठित श्रमिकों को मिलेगी प्रतिमाह पेंशन*

 

सारनी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत नगर पालिका क्षेत्र में पंजीयन का कार्य ऑनलाईन माध्यम से प्रारंभ हो गया है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की पात्रता होगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी सी. के. मेश्राम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत ऑनलाइन आधार से पंजीयन प्रारंभ कर दिए गए हैं। डे-एनयूएलएम शाखा नोडल अधिकारी केके भावसार, प्रभारी रंजीत डोंगरे ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय पेंशन योजना है। योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग वाले, 15 हजार रूपए से कम मासिक आय वाले श्रमिकों को 60 वर्ष के बाद मासिक पेंशन पाएंगे। इसके लिए श्रमिक प्रतिमाह न्यूनतम अनुदान / योगदान देना होगा। योजना में 50 फीसदी अनुदान केंद्र सरकार द्वारा भी दिया जाएगा। योजना में जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार सहित अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पंजीयन करा सकते हैं। योजना में पंजीयन हेतु सारनी, पाथाखेड़ा, शोभापुर, बगडोना समेत अन्य नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। योजना में जुड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदक का आधार कार्ड, बैंक खाता/जन-धन खाता और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।

*ऐसे होगा पंजीयन*

आयु 18 से 40 वर्ष

आवश्यक दस्तावेज-

1. हितग्राही का ई-श्रम कार्ड

2. समग्र आईडी

3. आधार कार्ड

4. बैंक पासबुक

5. मोबाईल नंबर

6. नॉमिनी का आधार कार्ड

नोट :- जिनका ई श्रम कार्ड है वे सभी अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर से पंजीयन कराए।