सारनी। नगर पालिका क्षेत्र में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के पर्व को देखते हुए मांस, मटन, मछली का क्रय-विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार 2 अक्टूबर 2025 गुरूवार महात्मा गांधी जयंती होने से सभी प्रकार के पशु वध गृह, मांस, चिकन, मटन, मछली आदि का क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश की अवहेलना किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं दुकानदार की होगी।







