प्राथमिक शिक्षक निलंबित

प्राथमिक शाला तेंदनीढाना में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षक निलंबित
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सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा प्राथमिक शाला तेंदनीढाना के प्राथमिक शिक्षक श्री मदन भारती को बिना सूचना के अनुपस्थित रहने एवं शराब का सेवन कर शाला में उपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी तामिया द्वारा अपने पत्र 05 फरवरी 2025 द्वारा लेख किया कि 30 जनवरी 2025 को सरपंच, पालक शिक्षक संघ के सदस्य एवं ग्रामीणों द्वारा विकासखंड तामिया की प्राथमिक शाला तेंदनीढाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षक श्री भारती बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये, ग्रामीणों द्वारा जन शिक्षक को अवगत कराया गया कि प्राथमिक शिक्षक श्री भारती संस्था में कभी-कभी 1-2 घंटे के लिए आते है और जब आते है, तो मदिरा का सेवन कर उपस्थित होते है। इस कृत्य के लिए विकासखंड स्त्रोत समन्वयक द्वारा प्राथमिक शिक्षक श्री भारती को कारण बताओ सूचना पत्र भी दिया गया। जिसका कोई उत्तर प्राथमिक शिक्षक श्री भारती द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राथमिक शिक्षक श्री भारती का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये प्राथमिक शाला तेंदनीढाना के प्राथमिक शिक्षक श्री भारती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री भारती का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।

 

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