betul news : बैतूल जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने कलेक्टर ने जारी किया आदेश
Madhya Pradesh Government School Education Department, Board of Secondary Education, Central Board of Secondary Education, Collector Amanveer Singh Vaish has passed orders for private schools recognized by other recognition boards and has given instructions to follow the following rules
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मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा मंडल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अन्य मान्यता बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के लिए कलेक्टर अमनवीर सिंह वैश ने आदेश पारित कर निम्न नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं ।जिसके अनुसार विद्यालय में उपयोग में लाई जाने वाली पुस्तकों ,स्टेशनरी, बैग यूनिफार्म ,स्पोर्ट्स किट, ट्रांसपोर्ट सुविधा फीस तथा अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ली जाने वाली धनराशि का विवरण विद्यालय के नोटिस बोर्ड / वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा ।
पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पुस्तकों को खरीदने के लिए बालकों को बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी निश्चित दुकान से शिक्षण सामग्री क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है । खुले बाजार से शिक्षण सामग्री क्रय कर सकते हैं ।कक्षा पहली से बारहवीं तक के लिए पुस्तकों की सूची जारी की है ।बच्चों के ऊपर बस्ते के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए भी आदेश जारी किया गया है । जिसमें हर कक्षा के लिए बैग की वजन सीमा निर्धारित की गई है । विद्यालय यूनिफार्म के अलावा किसी अन्य शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम उल्लेखित नहीं कर सकेंगे। 3 वर्ष के पहले स्कूल की ड्रेस में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। निजी विद्यालय 10% से अधिक की फीस की वृद्धि नहीं कर सकेंगे । स्कूल प्रबंधन को बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए गाइडलाइन का पालन करना होगा । स्कूल बस में महिला कंडक्टर की उपस्थिति अन्य अनिवार्य होगी। बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकेगा । इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही होगी।
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आदेश :: म.प्र . शासन स्कूल शिक्षा विभाग , माध्यमिक शिक्षा मण्डलम . प्र . भोपाल , केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड , अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से सम्बद्धता / मान्यता प्राप्त संचालित , अशासकीय विद्यालयों के लिये शाला संचालन हेतु सम्बन्धित विभाग / बोर्ड द्वारा समय – समय पर जारी किये गए विस्तृत दिशा निर्देशों एवं म.प्र . निजी विद्यालय ( फीस तथा सम्बन्धित विषयों का विनियमन ) नियम 2020 के अनुपालन में जिले में विभिन्न मान्यता प्राप्त बोर्डयथासी.बी.एस.ई , माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र . भोपाल इत्यादि से मान्यता / सम्बद्धता प्राप्त अशासकीय शालाओं के संचालन , विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क , अन्य सम्बन्धित विषयों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं 1 . म . प्र . राजपत्र 474 दिनांक 04 दिसम्बर 2020 की कण्डिका 4 ( 1 ) ( क ) अनुसार निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय प्रवेश प्रारंभ की तिथि एवं प्रक्रिया , विद्यालय में उपयोग में लाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें , स्टेशनरी , पठन सामग्री , बैग , यूनिफॉर्म , स्पोर्टस किट , ट्रासपोर्ट सुविधा , फीस अथवा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संग्रहित की जाने वाली धनराशि का विवरण विद्यालय के नोटिस बोर्ड तथा आधिकारिक वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी । 2. निजी विद्यालय , विद्यालय की विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी विद्यालय के सूचना पटल एवं आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध करायेगा । इस हेतु यदि अभिभावकों द्वारा कोई भुगतान किया जाना अपेक्षित हैं तो स्पष्टतः उल्लेख करेगा । 3. विद्यालय में पाठ्यपुस्तकों के निर्धारण करते समय सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध शालाओं के प्रबंधन द्वारा सी.बी.एस.ई. के परिपत्र क्रमांक / Acad – 13 / 2016 दिनांक 12.04.2016 , सी.बी.एस.ई परिपत्र क्रमांक CBSE / Aff / Circular / 10 / 2017 दिनांक 19.04.2017 एवं सी.बी.एस.ई. / Aff / Circular / 16A / 2017 / 1335026 दिनांक 18.12.2017 में निहित निर्देशों को ध्यान रखा जायें , जिसके अंतर्गत विद्यार्थी / पालकों को एनसीईआरटी / सीबीएसई पाठय पुस्तकों से इतर पुस्तकें क्रय किये जाने हेतु बाध्य न किया जाये । शाला द्वारा निर्देशित विक्रेताओं या किन्हीं अथवा किसी निश्चित दुकान से पाठ्य पुस्तकें , कॉपी , पेन , पेन्सिल , यूनिफार्म , अन्य शिक्षण सामग्री क्रय करने के लिये बाध्य न किया जाये । शाला परिसर से शिक्षण सामग्री विक्रय न की जाये । छात्र या अभिभावक इन सामग्रीयों को खुले बाजार से क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे एवं पुस्तकों का पूरा सेट क्रय न कर आवश्यकता अनुसार पुस्तकें क्रय कर सकेंगे । एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए प्रकाशित पुस्तकें epathshala.nic.in पर बिना लागत के उपलब्ध है , विद्यालय इस सूचना को विद्यार्थी एवं अभिभावकों के साथ साझा करेंगे ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें । 4. सी.बी.एस.ई. के परिपत्र दिनांक 12.04.2016 में स्पष्ट किया गया है कि , ” बहुत अधिक पाठ्य पुस्तकों , जो कि , शैक्षणिक रूप से अप्रामाणिक है , को निर्धारित करना और अभिभावकों एवं बच्चों
उनको खरीदने के लिए बाध्य करना अनुचित व्यवहार है , विशिष्टतः क्योंकि एनसीईआरईंटी विषय सामग्री बोर्ड की परीक्षा के प्रश्नों को तैयार करने के लिए आधार हैं और सीबीएसई में प्रश्न पत्र , विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया जाता है । ” इसी प्रकार सी.बी.एस.ई. परिपत्र क्रमांक Acad – 21 / 2007 दिनांक 17.04.2007 के माध्यम से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ( NCF ) 2005 के आधार पर विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण करते हुए कक्षावार उपयोग में लाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की मानक संख्या एवं सूची जारी की गई है । जिसके अनुसार कक्षा 1 एवं 2 के लिये 03 , कक्षा 3 एवं 4 के लिये 04 , कक्षा 5 के लिये 06 , कक्षा 6 एवं 7 के लिये 10 , कक्षा 8 के लिये 13 , इसी प्रकार कक्षा 9 से 12 के लिये पुस्कको की सूची जारी की गई है , उक्त के अनुपालन में बच्चों के बस्ते का वजन कम रखने साथ ही प्रामाणिक स्तर की पुस्तकों का चयन किया जाते समय सीबीएसई के परिपत्र क्रमांक / Acad – 04 / 2013 दिनांक 14.05.2013 में निहित निर्देशों अनुसार निर्धारित समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये । 5. लो.शि.सं. म.प्र . के पत्र क्रमांक 875 भोपाल दिनांक 27.02.2015 अनुसार , माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र . / लोकशिक्षण संचालनालय से मान्यता / सम्बद्धता प्राप्त निजी विद्यालय अपने विवेकानुसार निजी प्रकाशक / एनसीईआरटी / म.प्र.पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का चयन करें । समस्त विद्यालयों के लिए बढ़ते के वजन के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाये । स्कूल बैग पॉलिसी अनुसार कक्षावार स्कूल बैग के वजन के सम्बन्ध में बच्चे के वजन के 10 % के मान से स्कूल बैग के वजन की सीमा निर्धारित की गई है ,
. सीबीएसई के निर्देश अनुक्रम में बाल केन्द्रित शिक्षा के सिद्धांतों पर कार्यकलाप आधारित सीखना , बाल विकास को ध्यान में रखते हुए शाला प्रबंधन पुस्तकों एवं अन्य सीखने के साधनों की बहुतायतता , शाला पुस्तकालय के माध्यम से किया जाना चाहिए । 7 . विद्यालय प्रबंधन द्वारा यूनिफार्म को छोड़कर किसी भी पाठ्य सामग्री पर विद्यालय का नाम उल्लेखित नहीं किया जाएगा । 8. यदि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालयीन गणवेश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आगामी 03 शैक्षणिक सत्रों तक यथावत लागू रहेंगी । तीन वर्ष की अवधि पश्चात ही गणवेश में परिवर्तन किया जा सकेगा । 9. प्रत्येक निजी विद्यालय प्रबंधन , प्रतिवर्ष आगामी शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के 180 दिवस पूर्व पोर्टल पर निर्धारित जानकारी तथा अभिलेख यथा सामान्य जानकारी में परिवर्तन होने की स्थिति में प्रारूप 1 2 इत्यादि में जानकारी , आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना प्रारूप में प्रविष्ट / अद्यतन करेगा यदि प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि गत शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत या कम है तो प्रस्तावित फीस संरचना सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस पूर्व तक पोर्टल पर अपलोड करेंगे । निजी विद्यालयों द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि विना सक्षम समिति की स्वीकृति के नहीं की जा सकेगी । 10. म.प्र . शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश क्रमांक / एफ / 37-02 / 2018 / 20 / 3 भोपाल दिनांक 31.03.2018 की कण्डिका 3 अनुसार विद्यालयों में स्कूल वाहनों के सुरक्षित संचालन तथा पालकों की सहभागिता व सहयोग सुनिश्चत करने की दृष्टि से शाला परिवहन समन्वय समिति के माध्यम से परिवहन की व्यवस्था एवं सुरक्षा की समीक्षा की जाना आवश्यक होगा । विद्यालयों के वाहन चालकों के लिए ड्रायविंग टेस्ट व वाहन संचालन सम्बन्धी निर्धारित मापदंड अनुरूप वाहनों का निरीक्षण तथा संचालित समस्त वाहनों की जानकारी स्थानीय परिवहन पुलिस एवं स्कूल शिक्षा विभाग से साझा की जाएगी । 11. सी.बी.एस.ई. के परिपत्र क्रमांक सीबीएसई / Aff / school / Safety / 19 दिनांक 12.09.2017 की कण्डिका 4 ( Saftey of children in school ) में स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए जारी की गई गाईडलाईन का पालन किया जाए । म.प्र . परिवहन विभाग के टराजपत्र दिनांक 18.09.2019 को प्रकाशित अधिसूचना की कण्डिका 6 ( 9 ) अनुसार शैक्षणिक वाहनों के नियमित निरीक्षण , व्हीकल ट्रेकिंग डिवाईस का परीक्षण करना इत्यादि आवश्यक है । स्कूल बसों के संचालन में मान्यता नियम 2017 के नियम 5 ( 20 ) अन्य शर्ते ( 6 ) अंतर्गत विद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन हेतु शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन किया जाये । 12 . लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक विद्या / C / 2017 / 104 भोपाल दिनांक 14.09.2017 में निहित , विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान तथा स्कूल बस में महिला कंडक्टर
महिला शिक्षिका / महिला स्टाफ की अनिवार्य उपस्थिति , समस्त शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ , ड्राइवर , कंडक्टर , माली , चौकीदार , आउट सोर्स पर रखे गए कर्मचारी का चरित्र सत्यापन इत्यादि का अनुपालन आवश्यक रूप से किया जाए । 13 . 14 . 15 . 16 . म.प्र . माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2017 के नियम 18 अंतर्गत विद्यालय के समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ से उनके विरुद्ध लैंगिक अपराधो से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 तथा किशोर न्याय अधिनियम 2020 के अंतर्गत कोई मामला दर्ज न होने सम्बन्धी शपथ पत्र लेकर संधारित किया जाए । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में मध्यप्रदेश शासन द्वारा विद्यालय के परिसर अथवा आसपास जंकफूड , गुटखा , तंबाखू से संबंधित उत्पाद का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है । लोक शिक्षण संचनालय के निर्देश क्र . विद्या / मान्यता / 2017 / 3162 भोपाल दिनांक 17.11.2017 के माध्यम से प्रसारित मध्य प्रदेश मान्यता नियम 2017 अंतर्गत निहित विभिन्न सुरक्षा प्रावधान यथा अंशकालीन परामर्शी नियुक्त किये जाने संबंधि कंडिका 5.17 इत्यादि तथा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद ( विज्ञापन काप्रतिषेध प्रतिबंध तथा व्यापार और वाणिज्यिक उत्पादन प्रदाय तथा वितरण विनियमन ) अधिनियम 2003 के प्रावधानों का पालन किया जाये । इस आशय के उपबंध फ्लेक्स सूचना के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित प्रसारित किए जाऐं । शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों से जुड़े प्रावधानों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के निषेध से संबंधित है । मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश क्रमांक F44-28 / 2017 / 20-2 भोपाल दिनांक 21. 12.2017 के माध्यम से विद्यालयों में बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने को प्रतिबंधित करने के संबंध में निर्देश • जारी किए गए हैं , इस संबंध में समय – समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाए । आपातकालीन परिस्थितियों यथा अत्यधिक गर्मी / वर्षा / ठंड इत्यादि अन्य तात्कालिक समस्याओं के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा समय – समय पर जारी किए जाने वाले आदेश / निर्देश का अनिवार्यतः पालन किया जाए । बैतूल जिले के अंतर्गत संचालित सीबीएसई / आईसीएसई / मध्यप्रदेश शासन / माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त विद्यालयों में उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए । निर्देश अपालन की स्थिति में संबंधित दोषी विद्यालय की नियमानुसार मान्यता समाप्त करने / अनापत्ति वापस किए जाने हेतु कार्यवाही की जाएगी
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