Betul _ पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास

Betul _पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया : माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल ने अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति शिवपाल पिता शंकर कास्दे , उम्र 40 वर्ष , निवासी ग्राम कुम्हारटेक थाना गंज , जिला बैतूल ( म.प्र . ) को धारा 302 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5,000 / – रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया प्रकरण में म.प्र . शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री एस ० पी ० वर्मा एवं विशेष लोक अभियोजक / ए ० डी ० पी ० ओ ० श्रीमती वंदना शिवहरे द्वारा पैरवी कार्य किया गया । प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुए

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री अमित कुमार राय द्वारा बताया कि घटना इस प्रकार थी कि दिनांक 29.10.2021 की रात्रि 10:00 बजे मृतिका सुनीता उर्फ बटली अपने घर में खाना बना रही थी , तभी उसका पति आरोपी शिवपाल उसके साथ मारपीट करने लगा । जब उनके बच्चो ने आरोपी को मारपीट करने से मना किया , तब आरोपी ने बच्चों को वहां से भगा दिया । इसके बाद आरोपी लगातार अपनी पत्नी के साथ हाथ – मुक्कों , लात – घुसों एवं लकड़ी से मारपीट करता रहा एवं आरोपी ने मृतिका का गला अपने हाथ से दबा दिया । मृतिका के बच्चों ने घटना को अपनी आंखों से घटित होते हुए देखा था ।

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आरोपी के द्वारा मृतिका की हत्या करने पर रातभर मृतिका का शव किचन में ही पड़ा रहा है औरआरोपी वहीं बैठकर रोते रहा , सुबह आरोपी ने बच्चों से बोला की मुझसे गलती हो गयी है । मृतिका के बच्चों ने ग्राम कोटवार को घटना की जानकारी दी ग्राम कोटवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी , पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया । विचारण के दौरान अभियोजन ने कुल 10 साक्षियों का परिक्षण करवाया । अभियोजन के द्वारा प्रकरण में लिखित तर्क प्रस्तुत किये । अभियोजन ने अपना मानला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया , जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दंडित किया गया । प्रकरण चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में शामिल था : यह प्रकरण चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में जिला स्तरीय समिति द्वारा शामिल किया गया था

प्रकरण एक पति द्वारा अपने बच्चों के सामने बेरहमी से मारपीट कर अपनी पत्नी की हत्या करने से संबंधित होने के कारण प्रकरण को चिन्हित कर प्रकरण की समय – समय पर जिला स्तरीय समिति द्वारा मॉनिटरिंग की गयी । प्रकरण के विचारण में पुलिस थाना गंज के आरक्षक कमलेश डहेरिया एवं जिला अभियोजन कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 श्रीमती कविता शेषकर द्वारा सहयोग प्रदान किया गया । 

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