इमरान खान को चुनाव लड़ने के लिए पांच साल तक अयोग्य घोषित

पाकिस्‍तान के निर्वाचन आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में दो‍षी पाए जाने पर पांच साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्‍य घोषित कर दिया है। उन पर विदेशी नेताओं से मिले उपहारों की बिक्री से हुई आमदनी छिपाने का आरोप था। मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त सिकन्‍दर खान की अध्‍यक्षता में चार सदस्‍यों की पीठ ने आम सहमति से फैसला देते हुए इमरान खान को भ्रष्‍ट कार्यों में लिप्‍त पाया और संसद सदस्‍य के रूप में अयोग्‍य घोषित कर दिया। आयोग ने यह भी घोषणा की कि भ्रष्‍टाचार कानून के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पाकिस्‍तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के महासचिव असद उमर ने घोषणा की है कि निर्वाचन आयोग के इस फैसले को इस्‍लामाबाद उच्‍च न्‍यायालय में चुनौती दी जाएगी।