*शराब ठेकेदार अब MRP से अधिक में शराब बेचता है तो लाइसेंसी ठेकेदार एवं जिस क्षेत्र में MRP से अधिक मूल्य पर शराब बिक रही है उन क्षेत्रों के अधिकारियों के खिलाफ वरिष्ठ आबकारी अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ग्वालियर द्वारा 7 अक्टूबर को मध्यप्रदेश के सभी जिलों के लिये जारी किये है*