उच्‍चतम न्‍यायालय ने पश्चिम बंगाल में द केरल स्‍टोरी फिल्‍म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के राज्‍य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है

उच्‍चतम न्‍यायालय ने पश्चिम बंगाल में द केरल स्‍टोरी फिल्‍म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के राज्‍य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। मुख्‍य न्‍यायाधीश डी वाई चंद्रचूड और न्‍यायमूर्ति पी एस नरसिम्‍हा तथा न्‍यायमूर्ति जे डी पारदीवाला ने कलकत्‍ता उच्‍च न्‍यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है और तमिलनाडु सरकार को राज्‍य में थिएटरों में सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है।

तमिलनाडु सरकार ने न्‍यायालय को सूचित किया कि राज्‍य में फिल्‍म के प्रदर्शन पर प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष रूप से किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है।

केंद्रीय फिल्‍म प्रमाणन बोर्ड के विरूद्ध दायर याचिका के संदर्भ में उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा कि इसके लिए न्‍यायालय को पहले फिल्‍म देखनी होगी इसलिए इस पर ग्रीष्‍म अवकाश के बाद सुनवाई होगी।

द केरल स्‍टोरी फिल्‍म केरल की महिलाओं के एक समूह के बारे में है जो आतंकवादी गुट आईएसआईएस में शामिल हुईं।

उच्‍चतम न्‍यायालय दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। पहली याचिका पांच मई के केरल उच्‍च न्‍यायालय के आदेश के विरूद्ध दायर की गई है। इसमें उच्‍च न्‍यायालय ने फिल्‍म या ट्रेलर दिखाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दूसरी याचिका फिल्‍म के‍ निर्माताओं ने दायर की है। इसमें फिल्‍म पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.