Betul : घर में अवैध सागौन चिरान रखने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित

Betul news : घर में अवैध सागौन चिरान रखने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया:-

माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल ने घर में अवैध सागौन चिरान रखने वाले आरोपी किषोरी यादव पिता गिरधू यादव निवासी, उम्र-वर्ष निवासी ग्राम धौल थाना चिचोली जिला बैतूल को धारा 5/16 म.प्र. वनोपज व्यापार विनियम अधिनियम 1969 के अपराध में दोषी पाते हुये 6 माह के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू के जुर्माने से दंडित किया गया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से ए.डी.पी.ओ. अजीत सिंह के द्वारा पैरवी की गई। प्रकरण की पैरवी में सहा0ग्रेड-03 शषीकांत सोनारे द्वारा विषेष सहयोग प्रदान किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.09.2015 को वने वन परिक्षेत्र सावलीगढ़ बैतूल को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धौल में किषोरी यादव ने अवैध वनोपज सागौन का सग्रंह कर रखा है। उक्त सूचना पर वनपरिक्षेत्र सावंलीगढ़ द्वारा दल गठित कर सूचना के आधार पर ग्राम धौल किषोरी यादव के घर पहुंचे। आरोपी के घर, आगंन, बाड़ी एवं खेत की तलाषी ली गई तलाषी के दौरान उसके घर की छपरी से 46 नग सागौन चिरान एवं 02 सागौन लट्ठे इस प्रकार कुल 48 नग वनोपज, लकड़ी काटने एवं चीरने के औजार अर्थात आरी, सिंकजा इत्यादि सामग्री बरामद हुई थी।

आरोपी किषोरी यादव से सागौन चिरान रखने के संबंध में बिल/वैध दस्तावेंज की मांग की गई किंतु उसके द्वारा कोई भी दस्तावेंज प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके पर ही सागौन चिरान, लट्ठों एवं लकड़ी काटने, चीरने के औजार आरी, सिंकजा आदि को जप्त किया गया, जप्तषुदा लकड़ी की सूची तैयार की गई। घटना स्थल का नजरी नक्षा व मौका पंचनामा बनाया गया तथा किषोरी यादव के विरूद्ध वन अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवष्यक विवेचना उपरांत आरोपी किषोरी यादव के विरूद्ध परिवाद पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी किषोरी यादव को दंडित किया।

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