पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट करने वाले तीनो आरोपीगणों को दो बर्ष – दो बर्ष का सश्रम कारावास

 

माननीय प्रथम न्यायिक दाधिकारी मुललाई जिला बैतूल में पुलिस आरक्षक के साथ की गयीं मारपीट में तीनों आरोपीजन 1 . विजय आठनेरे पिता बाबुलाल उर्फ भूरा आनेरे आयु 312 रजिश पिता वात्याराव आठनेरे आयु 24 वर्ष 3. सिलेश पिता वाट्याराव आठनेरे आयु 35 वर्ष सभी निवासी अंबेडकर चौ प्रभातपहन थाना मुलवाई जिला बैतुल को धारा 332/34 भारतीय दण्ड विधान में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 45 | भा.द.लि. में ए प्रतीक आरोपी को 1-1 वर्ष का सम कारावास तथा 1500. जुर्माना से दडित किया है ।

प्रकरण में म ० प्र ० राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी , मुलताई जिला बैतूल श्रीमति मालिनी देशराज द्वारा किया गया है । अभियोजन का मामला : अभियोजन का मामला रामकिशन नीतिया थाना मुलताई में आरक्षक के पद पर तैनात था दिनांक 21.9.16 को उसकी ड्यूटी पुलिस सहायता केन्द्र पर लगाई गयी थी उस दिन वह ड्यूटी पर था कि शाम 5.30 बजे करीबन प्र ० आ . संतोष द्वारा कार्यवाही की गयी थी और

वह कार्यवाही करके क्षेत्र में चले गये थे 1 सहायता केंद्र पर वह जुआ में पड़े गये बाबाराव का लड़का विजय आसेरे तथा उसके साथी राजेत आमेरे एवं शैलेस आमेरे सहायता केन्द्र पर आये और पुलिस आरक्षक से बोले को प्रलेप एवं विजय दोनो उसे गाली देकर बोले क्यो वे मादरचोद हमारे पिताजी को क्यों पकाकर लाये थे जिन्हें समझाया कि गामी मत तो वह जुआ खेल रहे थे जिनकी कार्यवाही संतोष गीद हेड माहब ने की है तभी वह इसी बात को लेकर रामकिशन की भारदार की कॉलर पकड़कर मारपीट की