03 वर्ष का कठोर कारावास,16 वर्षीय अवयस्क बालिका का किया था अपहरण
16 वर्षीय अवयस्क बालिका का व्यपहरण करने वाले आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 2000 / – रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया :
– माननीय विशेष न्यायाधीश , अनन्य विशेष न्यायालय , ( पॉक्सो एक्ट ) 2012 बैतूल ( म.प्र . ) , ने 16 वर्षीया पीड़िता को बहला फुसलाकर व्यपहरण करने वाले आरोपी पंकज उर्फ पंकेश उईके उम्र 21 वर्ष , पिता बीरेलाल उईके , निवासी वन ग्राम ठेसका थाना आठनेर , जिला बैतूल ( म.प्र . ) को धारा 363 भा.द.सं. में दोषी पाते हुये 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रूपये जुर्माना से दंडित किया गया
प्रकरण में म.प्र . शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्री एस.पी. वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा पैरवी कार्य किया गया । अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़िता की माता ने दिनांक 11/03/2022 को थाना कोतवाली बैतूल मे इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 09/03/2022 को करीब 2:00 बजे दोपहर में उसकी छोटी लड़की पीड़िता उम्र 16 वर्ष घर से स्कूल जाने का बोलकर गई थी , जो वापस नही आयी
जिसकी तलाश उन्होंने स्कूल एवं आसपास के रिश्तेदारों में किया जिसका कोई पता नही चला । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली बैतूल द्वारा गुमशुदगी दर्ज कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई । विवेचना के दौरान दिनांक 25/03/2022 को पीड़िता को दस्तयाब किया गया तथा उसे उसकी माता को सुपुर्दगी पर दिया गया । पीड़िता के कथन लेखबद्ध किये गये , जिसमें उसने बताया कि आरोपी पंकेश उर्फ पंकज ने उसे जबरदस्ती ईटारसी एवं पूणे बहकाकर व्यपहरण कर ले गया था ।
आवश्यक अनुसंधान पूर्णकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय अनन्य विशेष न्यायालय ( पॉक्सो एक्ट ) बैतूल म.प्र . के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया विचारण मे अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया ।