Betul : न्यायालय में झूठी गवाही देना पड़ा महंगा ,दांडिक परिवाद दायर करने का दिया फैसला
माननीय न्यायालय में अपनी गवाही से मुकर कर झूठी गवाही देने वाले साक्षी पर न्यायालय की दांडिक कार्यवाही माननीय अपर सत्र न्यायालय भैसदेही जिला बैतूल ने उसके समक्ष विचारण में अपनी पूर्व साक्ष्य से मुकरने वाले और शपथ पर मिथ्या साक्ष्य देने वाले अभियोजन साक्षी गोलू कुबड़े पिता भाद्द्याजी उम्र 35 वर्ष निवासी नवापुर थाना भैसदेही जिला बैतूल के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195,340 के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही करते हुए , इस साक्षी के विरुद्ध दांडिक परिवाद प्रस्तुत करने के आदेश दिए है । प्रकरण में म.प्र . राज्य की ओर पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी , भैसदेही , जिला बैतूल श्री मनवीर सिंह ठेनुआ द्वारा की गयी है । ( अभियोजन का मामला अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि थाना भैसदेही के अपराध क्रमांक 31 / 2019 धारा 302 , 341 , 147 , 148 , 149 , 201,506 भा.द.वि की विवेचना के दौरान यह पाया गया था कि दिनांक 13/12/20 की शाम करीब 6 बजे साक्षी गोलू कुबड़े एवं मृतक विनोद के साथ मोटर साईकिल से काटोल से वापस आ रहा था तभी काटोल जोड़ के आगे दो मोटर साईकिल पर आरोपीगण संतोष , मनीष , शुभम , राजू और राजा पीछे से आये और पांचो ने साक्षी गोलू कुबड़े एवं मृतक विनोद के साथ लात घूसों तथा लकड़ी से मारपीट की और मृतक विनोद के सिर में लाठी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी । विवेचना के दौरान साक्षी गोलू के धारा 161 द.प्र.सं के कथन लिए गए जिनमे इस साक्षी ने घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित होने और आरोपीगण द्वारा मृतक विनोद की हत्या करने की बात पुलिस को बताई थी । पुलिस ने इस साक्षी के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैसदेही के समक्ष धारा 164 द.प्र.सं के कथन कराये तब इस साक्षी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैसदेही के न्यायालय में भी घटना के समय घटना स्थल पर उसके उपस्थित होने और आरोपीगण द्वारा मृतक विनोद की हत्या करने की बात बताई थी । प्रकरण का विचारण माननीय अपर सत्र न्यायालय भैसदेही जिला बैतूल द्वारा किया गया और म.प्र . राज्य की ओर पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी , भैसदेही , जिला बैतूल श्री मनवीर सिंह ठेनुआ द्वारा की गयी है । प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक 28/09/21 को अभियोजन द्वारा साक्षी गोलू कुबड़े के बयान माननीय अपर सत्र न्यायालय भैसदेही के समक्ष कराये गए तो यह साक्षी पुलिस को दिए गए धारा 161 द.प्र.सं के अपने कथनों एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैसदेही के न्यायालय में दिए गए धारा 164. द.प्र.सं के कथनों से मुकर गया और न्यायालय में कथन किये कि उसे घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । मृतक विनोद की मृत्यु कैसे हुयी उसे नहीं मालूम साक्षी गोलू कुबड़े के पक्षविरोधी हो जाने से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी , भैसदेही जिला बैतूल श्री मनवीर सिंह ठेनुआ द्वारा प्रकरण में इस साक्षी के विरुद्ध धारा 340,344 द.प्र.सं के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया और आवेदन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किये कि समाज में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किये जाने और सालाये में बार बार बयाम बदलने की प्रवृति को रोकने के लिए ऐसे लोगो पर कार्यवाही किया जाना समाज एवं न्याय व्यवस्था के हित में आवश्यक है । अभियोजन के आवेदन और तर्क से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने साक्षी गोलू कुबड़े पिता भाठ्याजी उम्र 35 वर्ष निवासी नवापुर थाना भैसदेही जिला बैतूल के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195,340 के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही करते हुए इस साक्षी के विरुद्ध दांडिक परिवाद प्रस्तुत करने के आदेश दिए है ।