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10 years rigorous imprisonment to the accused who kidnapped and raped a 17-year-old girl

17 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

माननीय विशेष न्यायाधीश, अनन्य विशेष न्यायालय, (पाॅक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.), ने 17 वर्षीया अवयस्क बालिका का अपहरण कर उसके साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी गणेष उईके पिता ईमरत उईके, उम्र 22 वर्ष, निवासी थाना चिचोली, जिला…
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