ड्राइव्हर बन सकते है खुद ट्रक के मालिक : आवेदन 24 तक

उज्जैन । युवा वाहन चालक शासन की योजना का लाभ लेकर खुद ट्रक के मालिक बन सकते हैं, सात वर्षों तक प्रतिमाह निश्चित आमदनी की गारंटी, मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के तहत 24 मार्च तक पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के तहत 24 मार्च तक उज्जैन जिले में SMAST पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। हितग्राहियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। इस योजना से जिले के 18 से 45 वर्ष के युवा लोडिंग वाहन चालक का लायसेंस धारण करने वाले व्यक्ति जिन्होंने कम से कम 8वी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वे खुद ट्रक के मालिक बन सकते हैं व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न जनपदों के सेक्टर्स में उचित मूल्य की दुकानों पर प्रदाय किये जाने वाले अन्न के परिवहन का कार्य कर एक निश्चित आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही खाली समय में अन्य लोडिंग का कार्य भी कर पायेंगे। विस्तृत जानकारी जिला आपूर्ति कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने योजना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक सम्बन्धित जनपद सेक्टर का मूल निवासी हो, बैंक का डिफाल्टर न हो, शासकीय सेवक व पेंशनर न हो और किसी अन्य स्वरोजगार योजना से लाभांवित न हुआ हो तो उसको इस योजना का लाभ मिल सकता है। हितग्राही को वाहन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अन्तर्गत उपलबध कराया जायेगा, जिसमें ऋण की अवधि सात वर्ष होगी, ब्याज अनुदान 3 प्रतिशत वार्षिक, ऋण की गारंटी व अधिकतम एक लाख 25 हजार रुपये का मार्जिन मनी अनुदान मिलेगा। हितग्राही को साढ़े सात मैट्रिक टन क्षमता का वाहन क्रय करना होगा। राशन सामग्री के परिवहन हेतु हितग्राही से खाद्य विभाग द्वारा सात वर्ष का अनुबंध किया जायेगा।

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.