Betul _ अवैध रूप से सागौन चिरान रखने वाले आरोपीगण को 06-06 माह के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया:
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल (म.प्र.), ने घर एवं खेत में अवैध रूप से सागौन चिरान रखने वाले आरोपीगण पूनमचंद पिता ओझा गोली, उम्र 60 वर्ष, गब्बू पिता पूनमचंद गोली, उम्र-34 वर्ष, दोनों निवासी – ग्राम निमिया, थाना बीजादेही, जिला बैतूल (म.प्र.) को धारा धारा 5/16 म0प्र0 वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 मे दोषी पाते हुए 06-06 माह का कठोर कारावास एवं 5000-5000/- रूपये का जुर्माना से दंडित किया गया। प्रकरण में म.प्र. षासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजीत सिंह द्वारा पैरवी कार्य किया गया।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.03.2017 को वनपरिक्षेत्र अधिकारी सावलीगढ़, परिक्षेत्र सहायक बल्लौर, वन स्टाफ एवं सुरक्षा श्रमिक के साथ ग्राम निमिया जाकर गुप्त सूचना के आधार पर आरोपीगण पूनमचंद एवं गब्बू के खेत एवं घर पर पहंुचे। जहां आरोपी पूनमचंद यादव मौके पर सागौन की लकड़ी को छीलते हुए पाया, तब वनविभाग द्वारा लकड़ियों के बारे में पूछताछ करने के दौरान मौके पर आरोपी पूनमचंद का लड़का गब्बू भी आ गया।
आरोपीगण के संयुक्त घर एवं खेत की तलाषी ली गयी, तलाषी के दौरान आरोपीगण के संयुक्त घर एवं खेत से सागौन की चरपट, लट्ठा, बल्ली आरोपीगण की मौजदूगी में बाहर निकालकर इक्ट्ठा की गयी। उक्त सागौन की लकड़ियों के संबंध में पूछताछ की गयी एवं लकड़ी के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग की गयी, किंतु आरोपीगण के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। आरोपीगण के द्वारा उक्त काष्ठ सरकारी जंगल कॉरपोरेषन बीट फोफल्या जोब नाले के पास से काटकर लाना बताया।
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वन विभाग द्वारा मौके पर पंचनामा एवं जप्तीनामा तैयार कर काष्ठ सूची की नापजौप की गयी। कुल सागौन चरपट, लट्ठा एवं बल्ली 110 नग 1.806 घनमीटर होना पायी गयी है। वन परिक्षेत्र सांवलीगढ़ द्वारा आवष्यक अनुसंधान पूर्णकर परिवाद पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण मे अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दंडित किया गया।
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