नगर परिषद घोड़ाडोंगरी ने अधिसूचना अवैध कॉलोनी के तहत मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के भाग 3 अनधिकृत कॉलोनी से संबंधित उपबंध 23(2) के अनुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी सर्व जिला बैतूल से व्यापक सर्वेक्षण एवं जारी अधिसूचना के उपरांत दिनांक 31 मार्च 2016 के पूर्व अस्तित्व में आई अनधिकृत कॉलोनी को नागरिकता अधो संरचना प्रदान किए जाने के निम्नलिखित कॉलोनी अनधिकृत कॉलोनी प्रकाश में आई है।
इन कालोनियों को नागरिक अधो संरचना प्रदान करने हेतु सर्वसाधारण हितग्राहियों भूखंड भवन स्थानीय स्वामियों कॉलोनी निर्माणकर्ता अन्य व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि अधिसूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर यदि उन्हें कोई अपने दावे आपति आदि प्रस्तुत करना है तो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्षेत्र अंतर्गत जिला बैतूल को प्रस्तुत करें।
इस अधिसूचना के अनुसार नगर परिषद घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ता का नाम कॉलोनी का नाम व पता मौजा भूमि का विवरण इस प्रकार है नगर परिषद घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में लेखराज नायर बद्री प्रसाद नारायण चंद्रशेखर वार्ड 1 में 680/1 में रकबा 0.398 ,छुट्टियां बाई जोजे नानू उर्फ नाडू चंद्रशेखर वार्ड 1 मैं 672/ 8 और 672 / 9 में 0.219 रकबा है।
बसंत कुमार मंशी चंद्रशेखर वार्ड क्रमांक 1 मैं 671/ 2 में 0.289 रकबा, बब्बू व मकल अंबेडकर वार्ड घोड़ाडोंगरी में 752 /15 / 1 में 0. 696
रेखा पिता प्रिय वल्लभ कृष्ण बल्लभ राजीव संजय मनीष सुकेश देवेश व कृष्ण बल्लभ शला देवी नितिन व शैलेंद्र वल्लभ पटेल पटेल कॉलोनी भोंदे सिंह वार्ड क्रमांक 11 ने 543/4, 547 /1, 549/5 , 634/1, 635/1, 672 /1, 772 / 3 / 1 /2
शशिकांत उमाकांत नवनीत श्रीकांत वल्लभ पटेल कॉलोनी वार्ड क्रमांक 11 में 581/1, माधुरी मधुकांत, ब्रज वाला बीना नंदिनी इंद्रदत्त शुक्ला पटेल कॉलोनी वार्ड क्रमांक 11 में 354/2, 548 / 4 /1
अनाधिकृत कॉलोनी के नियम 23(5) के उल्लेखित भूमि पर यदि कोई कॉलोनी स्थित होगी तो उस कॉलोनी को नागरिक अधोसंरचना प्रदान नहीं की जाएगी अप्पर कलेक्टर बैतूल
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