मध्य प्रदेश के मण्डी व्यापारियों को अब 30 वर्ष तक की अवधि के लिए लाइसेंस मिलेगा
प्रदेश के मण्डी व्यापारियों को अब 30 वर्ष तक की अवधि के लिये लाइसेंस मिलेगा। मण्डी व्यापारियों की फीस में भी कमी की गई है। इस संबंध में मण्डी बोर्ड से जारी आदेश 24 फरवरी से प्रभावी होगा। प्रदेश की 259 मण्डी समितियों द्वारा व्यापारियों को दी जाने वाली अनुज्ञप्ति लाइसेंस की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। मण्डी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्रीमन शुक्ला ने बताया है कि नवीन जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के 65 हजार से अधिक व्यापारियों को प्रत्येक 5 साल में लाइसेंस नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।







