कार्यवाही : निलंबन का आदेश जारी

हरदा घटना के संबंध में राज्य शासन द्वारा श्री नवीन कुमार बरवा, कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (बीना) सागर के निलंबन का आदेश जारी।

कमांक- 192/18524836/2024/ए-16, श्री नवीन कुमार बरवा, कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एव सुरक्षा, (बीना) सागर संभाग, सागर, तत्कालीन कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल द्वारा ग्राम बैरागढ़, मगरखा रोड, हरदा स्थित अग्रवाल फायर वर्क्स में दिनांक 05.07.2015 एवं 08.07.2015 को किये गये निरीक्षण के दौरान उक्त कारखाना बिना लायसेंस के खतरनाक विनिर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत विस्फोटक सामग्री का निर्माण एवं भण्डारण पाये जाने के साथ ही अग्निशामक सुख्खा यंत्रों की उपलब्धता नियमानुसार नहीं रखे जाने तथा अग्नि दुर्घटना को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं का अभाव पाये जाने के कारण तथा अनुमोदित इंमरजेंसी प्लान नहीं होने के कारण कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6 एवं 7 सपठित म.प्र. कारखाना नियमावली 1962 के अनेक प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 के अधीन दण्डनीय गागला पाये जाने पर परिवाद राजेश अग्रवाल, कारखाना प्रबंधक एवं अधिभोगी के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2/ श्री नवीन कुमार बरवा, कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने एवं प्रकरण में मुख्य साक्षी होने के कारण आरोपों को न्यायालय के समक्ष संदेह के परे सिद्ध करने का भार मुख्य साक्षी एवं परिवादी पर था।

3/ न्यायालय द्वारा अनेक समन / जमानती वारंट / गिरफ्‌तारी गांरट मुख्य साक्षी श्री बरवा को जारी किये गये तथा उनके भोबाईल नं 9981595176 पर भी साक्ष्य हेतु उपस्थित होने की सूचना देने के बाद भी मुख्य साक्षी श्री नवीन कुमार बरवा साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुये, जिससे अभियोजन प्रमाणित नहीं होने के कारण अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा ने प्रकरण क्रमांक सी.एन. आर. एम.पी. 47010046132015 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2023 के द्वारा दोष मुक्त किया गया तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा ने श्री बरवा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये।

4/ मुख्य साक्षी श्री बरवा द्वारा शासकीय सेवक होकर अपने कर्त्तव्य पालन नहीं करने, न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं रहने के कारण आरोपी को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया, जो श्री नवीन कुमार बरवा द्वारा कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही की श्रेणी में होकर कदाचरण की परिधि में आता है।

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सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी/6/2/96/3/एक, दिनांक 17.04.1996 में निहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लघंन पाये जाने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्‌द्वारा श्री नवीन कुमार बरवा, कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, (बीना) सागर संभाग, सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलयंन अवधि में श्री नवीन कुमार बरवा का मुख्यालय संचालनालय, कार्यालय औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर में नियत किया जाता है।