Betul today : 19 वर्ष के युवक को 25 साल का कठोर कारावास – बालिका के साथ किया था ……..

02 वर्ष 05 माह की अबोध अवयस्क के साथ बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 25 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 4,000 रू . जुर्माने से दंडित किया गया माननीय विशेष न्यायाधीश , अनन्य विशेष न्यायालय , ( पॉक्सो एक्ट ) 2012 बैतूल ( म.प्र . ) , ने 02 वर्ष 05 की अबोध बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी राजा उर्फ राजेश पिता लब्बू बारस्कर , उम्र 19 वर्ष , निवासी – थाना कोतवाली , जिला- बैतूल ( म.प्र . ) को धारा 376 ( एबी ) , 376 ( 2 ) ( एफ ) एवं धारा 5 ( एम ) / 6. 5 ( एन ) / पॉक्सो एक्ट के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध पाकर धारा 5 ( एम ) / 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 25 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000 रू . जुर्माना तथा धारा 5 ( एन ) / 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 25 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000 रू . जुर्माना से दंडित किया गया ।

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प्रकरण में म.प्र . शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्री एस.पी. वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा पैरवी कार्य किया गया । घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी पीड़िता की माता ने थाना कोतवाली में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि उसके दो बच्चे एक लड़का एवं एक लड़की है । वह दिनांक 27.02 . 2020 को घर पर ही थी । करीब 03:30 बजे उसके घर पर उसका भांजा राजा उर्फ राजेश बारस्कर आया और उसकी लड़की पीड़िता को जाम खिलाने का बोलकर अपने साथ उसके घर लेकर गया कुछ देर बाद उसकी लड़की पीड़िता को घर लाकर छोड़ दिया

, फिर उसकी बच्ची ने खाना खाया और हाथ धोने के बाद बाथरूम करने गयी , तो पीड़िता बोली की शुशु में अंगार हो रही है । फरियादी ने पूछा कि किसने क्या किया है , तो वह बोली कि राजा उर्फ राजेश ने उसके साथ गलत काम ( बलात्कार ) किया है । फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली बैतूल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर विवेचना की गयी । विवेचना के दौरान पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था

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अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्णकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय अनन्य विशेष न्यायालय ( पॉक्सो एक्ट ) बैतूल म.प्र . के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया ।

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