Betul _घोड़ाडोंगरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सचिव को वित्तीय अनियमितता के तहत किया निलंबित

Betul- कार्यालय जिला पंचायत बैतूल द्वारा जारी क्रमांक 29-03 / पंचा प्रको / 2011 / 12995 – आदेश – श्री हर्षित ओझा ग्रामपंचायत सचिव विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत अनुसार स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्राथमिक शाला परिसर में कार्य की राशि रू . 24.800- आहरण कर निर्माण कार्य नहीं किये जाने पर कार्यालयोन पत्र -473 दिनांक 02.01.2023 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सुनवाई हेतु आहुत किया गया था । श्री ओझा द्वारा समझ सुनवाई में की गलती स्वीकार की जाकर क्षमा याचना की गई थी ।

श्री ओझा के विरूद्ध पुनः मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत द्वारा दिनांक 24.01.2023 को प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत गोपीनासपुर की मद की राशि रू 18,500- आहरण कर गैर अनुमत्य कार्य मुरम कय कर राशि व्यय की गई है । जिस पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक -12414 दिनांक 13.03.2023 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिनाक 21.03.2023 को समझ में सुनवाई हेतु आहुत किया गया था ।

श्री ओझा द्वारा सुनवाई में प्रस्तुत जवाब दिनांक 24.03.2023 में राशि का उपयोग मुरम डालने हेतु किये जाने की गलती को स्वीकार कर क्षमा याचना की गई है । श्री ओझा द्वारा शासकीय कार्यों में बार – बार नियम विरुद्ध राशि का आहरण कर वित्तीय अनियमितता की गई है । श्री हर्षित ओझा प्राम पंचायत सचिव द्वारा उक्तानुसार वित्तीय अनियमितता एवं कर्तव्यों के फलस्वरूप ( ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्त ) नियम 2011 के नियम सेवा ( अनुशासन तथा अपील ) नियम 1999 केम ( 2 ) ( क ) निलंबित किया जाता है ।

अभिलाष मिश्रा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल

 

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