08 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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माननीय विशेष न्यायाधीश, अनन्य विशेष न्यायालय, (पाॅक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.), ने 08 वर्षीया अवयस्क बालिका के साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी विशाल पिता भोला जावलकर, उम्र 19 वर्ष, निवासी- कालीमाई के पास, पाथाखेड़ा, सारणी, जिला बैतूल को धारा 6 सहपठित धारा 5(एम) पाॅक्सो एक्ट के अपराध का दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/-रूपयें के जुर्माने तथा धारा 6 सहपठित धारा 5(एल) पाॅक्सो एक्ट मे दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000/- रूपयें के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री सत्यप्रकाश वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाष सूर्यवंशी द्वारा पैरवी कार्य किया गया।
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अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़िता ने दिनांक 08/01/2021 को पुलिस थाना सारणी मे इस आशय कि रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह उसके पिता के साथ रहती है, उसकी मां को उसके पिता मारते थे, इसलिये वह उन्हें छोड़कर चली गयी थी। उसके पापा शराब पीकर रोज उसके भाई को भी मारते थे। इसलिये वह कुछ महिने पहले होस्टल में चला गया था। पहले जब उसका भाई उनके साथ मे रहता था तब पडोस में रहने वाला आरोपी विशाल उसके भाई का दोस्त बन गया था। विशाल उनके घर भी आता था। दीपावली के दूसरे दिन जब वह घर पर अकेली थी, उसका भाई बाहर गया हुआ था और उसके पापा ड्यूटी पर गये थे, तब आरोपी विशाल शराब के नशे में घर आया और उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया। उसके बाद एक बार और विषाल ने उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया था। जब उसके पापा ड्यूटी पर जाते थे तब विशाल आ जाता था। उसके पापा उन लोगो को बहुत मारते थे, इसलिये उसने यह बात उनको नही बतायी किंतु यह बात उसने अपने भाई को बताया था। उसके बाद जब वह चाईल्ड लाईन गई तो वहां स्टाॅफ को बतायी कि उसके साथ विशाल ने बुरा काम (बलात्कार) किया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर विवेचना की गई। प्रकरण मे आवष्यक अनुसंधान के उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।

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