*अवैध कोयला उत्खनन कर भंडारण करने वाले आरोपीगण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय द्वारा आरोपी रामस्वरूप पिता महाजन उम्र 45 वर्ष एवं लीला बाई पति ब्रजलाल उम्र 42 वर्ष दोनों निवासी ग्राम टेमरूमाल, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) को अवैध कोयला उत्खनन कर भंडारण के अपराध में दोषी पाते हुये धारा 21(1) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित किया गया। प्रकरण में राज्य की ओर से श्री अजीत सिंह, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, बैतूल द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
*घटना का संक्षिप्त विवरणः-*
दिनाँक 05.03.2021 को शाम करीब 04ः00 बजे खनिज अधिकारी बैतूल तथा सहायक कलेक्टर बैतूल द्वारा संयुक्त रूप से दल गठित कर ग्राम टेमरूमाल तवा नदी घाट पर निरीक्षण के दौरान पाया कि भूमि खसरा नं. 11/1, 11/2 एवं 67 पर सुरंग बनाकर कोयला उत्खनन किया जाकर जगह-जगह पर लगभग 50 टन कोयले का अवैध भंडारण पाया गया। उक्त अवैध कोयला खनिज एवं उत्खनन में प्रयुक्त सामग्री को जब्त किया गया।
भूमि स्वामी रामस्वरूप एवं लीलाबाई के कथन लेखबद्ध किये गये तथा मौके का पंचनामा तैयार किया गया और जब्तशुदा कोयले को तहसील कार्यालय में सुरक्षार्थ रखवाया गया। खनिज अधिकारी बैतूल के द्वारा उक्त दोनों भूमि स्वामियों पर 12,16,500/- रूपये के प्रशमन शुल्क का मुल्यांकन कर प्रकरण प्रशमन राशि जमा करने हेतु कार्यालय कलेक्टर बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कार्यालय कलेक्टर बैतूल द्वारा दिनाँक 01.06.2021 को अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण में जवाब प्रेषित करने हेतु सूचना पत्र प्रेषित किये गये, किन्तु अभियुक्तगण द्वारा उक्त प्रशमन राशि जमा न किये जाने पर उनके विरूद्ध संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय में लिखित परिवाद प्रस्तुत करने हेतु खनिज अधिकारी बैतूल को आदेशित किया गया, तत्पश्चात खनिज अधिकारी बैतूल द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध लिखित परिवाद प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा सशक्त पैरवी करते हुये अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को प्रमाणित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों को उपरोक्त दण्डानुसार दण्डित किया गया।







