जिला कलेक्टर जिले में चाईना डोर पर लगाया प्रतिबंध
मकर संक्रांति पर्व को लेकर जिले में चाईना डोर के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सम्पूर्ण बैतूल जिले में नायलॉन, चायना डोर के निर्माण, खरीद -फरोख्त, उपयोग और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के तहत जारी हुआ है।
जारी आदेश के अनुसार जिले में हर साल पतंगबाजी के दौरान चायना डोर से राहगीरों, बाइक सवारों, बच्चों, पशुओं और पक्षियों को गंभीर रूप से घायल होने की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। तेज और खतरनाक मटेरियल वाली यह डोर गले, हाथ और चेहरे तक को काट देने में सक्षम होती है, जिससे जनहानि और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है। शहरवासियों और पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई सलाह के बाद प्रशासन ने तुरंत प्रभावी रोक
लगाने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति चायना डोर का निर्माण, बिक्री, खरीद या उपयोग नहीं करेगा। पतंगबाजी के लिए केवल ऐसी डोर का उपयोग किया जा सकेगा, जिससे किसी भी व्यक्ति या पशु–पक्षियों को नुकसान न पहुंचे। प्रतिबंध का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश जारी होने की तारीख से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा ।







