दिए गए ज्ञापन में
* विषय अनुसार निवेदन हैं कि पेशा कानून 1996 एवं पेशा एक्ट 2022 एवं वन अधिकार काननून 2006 में प्रावधान हैं कि पेशा क्षेत्रों में वन उपज एवं संग्रहण वितरण करने अधिकार प्राप्त हैं, इस कानून के तहत ही पेशा एक्ट के विकासखण्ड घोड़ाडोंगरी-शाहपुर, चिचोली-भीमपुर, भैंसदेही-आठनेर के ग्राम पंचायत के ग्राम सभाओं द्वारा पेशा एक्ट के तहत विपरण तेंदूपत्ता का खरीदना, बेचना प्रस्ताव पारित किया गया था, परंतु वन विभाग द्वारा रात में जाकर इन ग्राम सभाओं में दबाव बनाया जा रहा तथा वनरक्षक वनपालन अन्य अधिकारी द्वारा ग्राम सभाओं से प्रस्ताव निरस्त करने के लिए अवैध ग्राम सभाकर घर-घर जाकर रात में फड़मुंशी साथ लेकर प्रस्ताव निरस्त लेनें तेंदूपत्ता संग्रहण नहीं करने प्रस्ताव खुद ही बनाकर हस्ताक्षर कर प्रस्ताव वन परिक्षेत्र अधिकारी दे रहे हैं, जो विधि अनुरूप हैं।देखे वीडियो
वन विभाग द्वारा यहाँ भ्रमित किा जा रहा हैं कि आप लोगों को वन विभाग सुविधा नहीं मिलेगी, न ही बोनस जूते-चप्पल अन्य सुविधा नहीं मिलेगी, इस प्रकार से गाँव-गाँव जाकर दबाव बनाये जा रहे हैं।अतः महोदय जी से निवेदन हैं कि ऐसा अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्यवाही करे, जो भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा हैं तथा निवेदन हैं कि तेंदूपत्ता के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया हैं, उनको निरस्त नहीं करने की कृपा करे।









