आरोपी पटवारी को 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड़ करने पर 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया।
माननीय अनन्य विषेष न्यायालय, (पाॅक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.), ने 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड़ करने के मामले में आरोपी पटवारी पवन पिता जगरलाल परते, उम्र-41 वर्ष, निवासी-हिडली, आठनेर जिला बैतूल (म.प्र.) को दोषी पाते हुए, धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट समाहित धारा 354 भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3,000रू. के जुर्माने तथा धारा 506(2) भादवि में 02 वर्ष 1,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में म.प्र. षासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री एस.पी.वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विषेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाष सूर्यवंषी द्वारा पैरवी की गई।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने दिनांक 07-07-2020 को आरोपी पवन के विरूद्ध इस आषय का लेखीय आवेदन थाना कोतवाली बैतूल में प्रस्तुत किया था कि वह कक्षा 11वीं में पढ़ती है। दिनांक 05-06-2020 को वह उसकी मां एवं आरोपी पवन के साथ बैतूल आयी थी, वह उसके नाना के पास रहते हुए पढ़ाई करती है। दिनांक 25-06-2020 को करीब 12ः30 बजे उसकी मां काॅलेज गयी थी तब आरोपी आया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसके सीने पर हाथ फेरने लगा, वह घबरा गयी और रोने लगी, तो बोला कि यह बात किसी को मत बताना, अगर उसने मां को बतायी तो वह जान से खतम कर देगा, उसने उसकी मां को कोई बात नहीं बतायी। दिनांक 02-07-2020 को पीड़िता ने उसकी मां से कहा कि उसे उसके नाना के घर जाना है, तब उसकी मां ने आरोपी पवन के साथ उसे
मोटरसायकल से उसके नाना के घर शोभापुर कालोनी भेजा था, वह रास्ते में गाड़ी रोककर उसके साथ गंदी हरकत करने लगा, पीड़िता ने कहा कि वह यह बात अपने नाना-नानी को बताएगी। पीड़िता की उक्त षिकायत के आधार पर थाना कोतवाली बैतल में अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके पुलिस कथन लेख किये गये तथा मजिस्टेªट न्यायालय में धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेख कराये गये एवं अन्य साक्षियों के कथन लिये गये। आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय अनन्य विषेष न्यायालय (पाॅक्सो एक्ट) बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी पवन परते को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया।








