अपने घर में अवैध शराब रखने वाले आरोपी को 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया

 

माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल ने अपने घर में विक्रय करने के आशय से कुल 56.7 बल्क लीटर अवैध शराब रखने वाले आरोपी मोनू राय पिता सुरेशराव, उम्र 26 वर्ष, निवासी- ड्रीलिंग कैंप पाथाखेड़ा थाना-सारणी बैतूल को धारा 34 (2) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000/- रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री अमित कुमार राय के द्वारा पैरवी की गई तथा प्रकरण की पैरवी में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सौरभ सिंह ठाकुर द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.03.2021 को आबकारी वृत्त सारणी में पदस्थ आबकारी उ.नि. राजेशवट्टी मुखवीर सूचना प्राप्त होने पर पाथाखेड़ा निवासी आरोपी मोनू राय के मकान पर हमराह स्टॉफ एवं स्वतंत्र साक्षियों के साथ पंहुचे थे आरोपी के मकान की तलाशी लेने पर मकान में देवी प्लेन मदिरा, देश म्हाला मदिरा, ऑफिसर च्वाईस व्हीस्की, किंग फिशर बीयर, लेमाउंट बीयर कुल 56.7 बल्क लीटर अवैध रूप से विक्रय करने के आशय से रखी हुई पाई गयी जिसको अपने घर में रखने के संबंध में आरोपी द्वारा कोई संतोष

जनक दस्तावेज पेश नही करने पर आरोपी के कब्जे से उक्त संपूर्ण शराब को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध तत्कालीन आबकारी उप निरीक्षक द्वारा परिवाद पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारग के दौरान अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपीगण को उपरोक्तानुसार दंड से दंडित किया।

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