Betul latest : रिश्वत लेने वाला राजस्व निरीक्षक 04 साल के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित

Betul latest: Bribe-taking revenue inspector punished with 04 years rigorous imprisonment and fine

Betul latest : माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय बैतूल (म.प्र.), ने रिष्वत राषि की मांग कर उसे प्राप्त करने वाले आरोपी मोकलसिंह पिता श्री लालचंद्र उइके, उम्र 48 वर्ष, निवासी-ग्राम कास्दा रैय्यत, थाना-केसला, तहसील इटारसी, जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.), हाल निवासी स्टाफ क्वाटर मोतीढ़ाना शाहपुर, थाना-शाहपुर, जिला बैतूल को धारा 7(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000रू. के जुर्माने तथा धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3,000रू. के जुमाने से दंडित किया गया।

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प्रकरण में म.प्र. षासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्री एस.पी.वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्री अभय सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी कार्य किया गया तथा प्रकरण की पैरवी में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजीत सिंह के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.08.2017 को लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में आवेदक श्री प्यारेलाल पिता श्री ओझू मेहरा निवासी शोभापुर कालोनी तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा इस आषय का षिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उसने दिनांक 07.01.2017 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर के समक्ष ग्राम पंचायत सलैया स्थित बालाजी विहार कालोनी के प्लाट के डायवर्सन हेतु आवेदन किया गया था।

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अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वह कई पेषियांे पर उपस्थित होता रहा किंतु डायवर्सन प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही कोई डायवर्सन आदेष प्राप्त हुआ, तब उसके द्वारा इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन में षिकायत की गयी थी। तो अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय द्वारा उसका डायवर्सन प्रकरण निरस्त कर दिया गया, तब आवेदक प्यारेलाल द्वारा इस संबंध में अपील की गयी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाहपुर कार्यालय में पदस्थ राजस्व निरीक्षक श्री मोकलसिंह द्वारा उसे कार्यालय से बाहर ले जाकर कहा गया कि यदि काम करवाना है

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तो डायवर्सन फीस के अलावा 15,000रू. लगेगा। फरियादी की उक्त आवेदन की तस्दीक हेतु उसे लोकायुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा एक वाइस रिकॉर्डर दिया गया और उससे कहा गया कि वह पुनः रिष्वत राषि मांग करने वाले व्यक्ति के पास जाकर वार्तालाप कर मांगी गयी रिष्वत राषि को वाइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे, तब दिनांक 07.09.2017 को फरियादी प्यारेलाल ने पुनः लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में उपस्थित होकर एक लिखित षिकायती आवेदन पत्र मय वाईस रिकॉर्डर के दिया गया था। वाईस रिकॉर्डर को सुनकर उसमें आरोपी के द्वारा की जा रही

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रिष्वत राषि की मांग संबंधी तथ्य की पुष्टि होने पर लोकायुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा आरोपी मोकलसिंह उइके के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। तत्पष्चात् कार्य योजना बनाकर दिनांक 05.09.2017 को लोकायुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा ट्रेप दल गठित कर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (शाहपुर) में आरोपी मोकलसिंह उइके को रंगेहाथ रिष्वत राषि लेते हुए पकड़ा था। लोकायुक्त पुलिस भोपाल द्वारा आवष्यक विवेचना उपरांत अभियुक्त मोकलसिंह उइके के

विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विचारण मे अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।

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