Betul _ 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया

Betul _ माननीय विशेष न्यायाधीष, अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.), ने 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी बादामी पिता लूला सुरजाहे, उम्र 50 वर्ष, थाना चिचोली, जिला बैतूल (म.प्र.) को धारा 376 (2)(जे) भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए 15 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000/- रूपये का जुर्माने से दंडित किया गया। प्रकरण में म.प्र. षासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्री एस.पी.वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा पैरवी कार्य किया गया।

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घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अमित कुमार राय ने बताया कि दिनांक 16.07.2019 को पीडिता ने पुलिस थाना चिचोली में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवायी कि वह दिनांक 14.07.2019 को अपने गांव से रविवार के दिन पास के गांव के बाजार गयी थी, बाजार से वापस गांव आने के लिए उसकी बस निकल गयी थी। वहां काफी अंधेरा हो गया था, तब उसे वहां आरोपी बादामी कोटवार मिला था। आरोपी ने उससे कहा कि मेरे घर चलो सुबह घर चले जाना, पीडिता आरोपी से पूर्व परिचित होने के कारण पीडिता आरोपी के साथ उसके घर चली गयी, आरोपी ने पीडिता के साथ अपने घर में रात के समय जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया

आरोपी ने पीडिता को जान से मारने की धमकी भी दिया कि यदि उसने यह बात किसी बतायी तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। पीडिता आरोपी के चुंगल से बचकर वापस अपने घर पहंुची और फिर अपने माता-पिता को घटना के बारें में बताया जिसके बाद पीडिता ने पुलिस थाना चिचोली पहंुचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पीडिता की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया गया। अभियोजन द्वारा मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया। पुलिस थाना चिचोली द्वारा आवष्यक अनुसंधान पूर्णकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय अनन्य विशेष न्यायालय(पॉक्सो एक्ट) बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

विचारण मे अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।

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