व्यापम से जुड़े दो अलग मामलों में चार दोषियों को सजा
ग्वालियर स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने मध्यप्रदेश व्यापम से जुड़े दो अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई।
ग्वालियर स्थित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश ने आज मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) से जुड़े दो अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश ने अभ्यर्थी दुष्यंत सिंह भदोरिया और बहुरुपिये जसपाल सिंह को व्यापम द्वारा साल 2010 में आयोजित प्री मेडिकल परीक्षा से जुड़े मामले में दोषी करार दिया है। इन दोनों को चार साल के कड़े कारावास के साथ 13 हजार एक सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी।
एक अन्य मामले में व्यापम द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित की गयी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आरोपी अभ्यर्थी लक्षमण सिंह और बहुरुपिये धर्मेन्द्र कुमार को भी सजा सुनाई गयी। दोषियों को निचली अदालत ने चार साल के कठोर कारावास के साथ 14 हजार एक सौ रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।







