दिल्ली : उपभोक्‍ताओं से लिये गये पानी बिल के पैसे बैंक खातों में जमा नहीं कराये,20 करोड़ के घोटाले में एफआइआर के आदेश

दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली जलबोर्ड में 20 करोड़ रुपए के पानी बिल घोटाले के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल विनय कुमार सक्‍सेना ने दिल्‍ली जल बोर्ड, एक बैंक और निजी कंपनी के खिलाफ पानी बिल में 20 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। उपराज्‍यपाल ने दिल्‍ली के मुख्‍य सचिव नरेश कुमार को जल बोर्ड, निजी कंपनी और बैंक अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और  जल्‍द से जल्‍द पैसों की वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

यह मामला 2019 में इस आरोप के बाद सामने आया था कि उपभोक्‍ताओं से लिये गये पानी बिल के पैसे जल बोर्ड के बैंक खातों में जमा नहीं कराये गये।

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