4 प्रतिष्ठानों के पंजीयन निलंबित किये

 

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम अन्तर्गत न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी हरदा द्वारा किए गए अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लायसेंस, पंजीयन निलंबित किए गए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जे.पी. लववंशी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम अंतर्गत किए गए जुर्माना राशि को एक माह तक जमा नही करने पर पंजीयन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरदा ने गुप्ता होटल बस स्टैंड खिरकिया, हनु इंटरप्राइसेज नेहरू स्टेडियम हरदा, किसान ढाबा, अबगांव कलां तथा श्री बालाजी मिल्क प्वाइंट मसनगांव के एफएसएसएआई पंजीयन निलंबित किए है। श्री लववंशी ने बताया कि निलंबन अवधि में खाद्य प्रतिष्ठान का संचालन पाए जाने पर अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

 

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