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रूपये लूटने वाले आरोपीगण को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास

रूपये लूटने वाले आरोपीगण को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास

मारपीट कर रूपये लूटने वाले आरोपीगण को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500-500 / - रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया : माननीय अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल ने फरियादी से मारपीट कर 20,000 / - रूपये लूटने वाले आरोपीगण संजू उर्फ संजय पिता शिवराम यादव…
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