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Doing business without a food license will attract imprisonment of 6 months and a maximum fine of Rs 5 lakh.

बिना खाद्य लायसेंस के कारोबार करने पर 6 माह का कारावास और अधिकतम 5 लाख रूपये तक जुर्माना होगा।

कारोबारियों को खाद्य लायसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य इन्दौर : गुरूवार, सितम्बर 22, 2022, 15:01 ISTखाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। बिना…
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