मुख्यमंत्री लाड़ली बहना – योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता और अपात्रता

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना के लिए 25 मार्च से जिले में ग्रामीण एवं निकाय स्तर पर कैंपों के माध्यम से आवेदन लिए जाएगें। जिसके लिए क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए हैं और महिलाओं को आवेदन भरने से पूर्व दस्तावेजों के संबंध में क्या तैयारियां करनी है। जिससे आवेदक को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

योजना के नियमों को ध्यान से पढ़े  अगर आप पात्र हैं तो ही कैंप पर जाकर आवेदन प्रस्तुत करें। योजना का लाभ लेने की पात्रता मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए महिला आवेदक को विवाहित होने के साथ मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए। जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी पात्र होंगी। साथ ही कैलेण्डर वर्ष 2023 में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकीं हो तथा 60 वर्ष या इससे कम उम्र हो पात्रता की श्रेणी में आएंगी।

योजना के लिए अपात्र मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए ऐसी महिलाए अपात्र होंगी। जिनके परिवार की स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो,

स्वयं आवेदक महिला केन्द्र एवं राज्य सरकार की किसी भी योजना में प्रतिमाह 1 हजार या इससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद एवं विधायक हो तथा केन्द्र व राज्य शासन से चयनित, मनोनित, बोर्ड, निगम, मण्डल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो, परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो, परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो एवं पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) होगा तो ऐसी महिलाएं योजना के लाभ लेने के लिए अपात्र होगीं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज पात्रता की श्रेणी में आने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए समग्र आईडी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर देना होगा। आवेदन के समय लाइव फोटो खिंचवाने एवं डाटा एंट्री होने के बाद पावती प्राप्त करने पर आवेदन पूर्ण होगा। आवेदन से पूर्व तैयारियां पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में आवेदन करने से पूर्व समग्र आईडी का आधार के साथ ई-केवायसी, महिला का स्वयं का बैंक खाता हो तथा बैंक खाता आधार से लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो 25 मार्च के पूर्व ही सभी प्रक्रिया सीएससी सेंटर (ई-केवायसी निशुल्क में होगा) एवं बैंक में जाकर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही आधार में जन्म तिथि गलत है तो सुधार करवाएं। समग्र एवं आधार का डाटा मिलाना होना आवश्यक है।

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